मंडला- विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मान0 श्री आर0सी0वाष्र्णेय की न्यायालय ने अपनी ही सगी बहन को कल्हाड़ी से पैर काटने और जान से मारने की धमकी देने वाले भाई को उभयपक्षों के साक्ष्यों, न्याय दृष्टांतों व तर्को के आधार पर आरोपी भाई को 7 वर्ष की कठोरतम सजा के साथ-साथ 1000 रू के जुर्माने से दण्डित किया गया। घटना के संबंध में शासकीय अधिवक्ता जिला लोक अभियोजक विजय यादव ने घटना के संबंध में बतलाया कि फरियादियां- आहता सुशीला बाई ने अपने कथन में घटना के संदर्भ में बतलाया कि उसका सगा भाई आरोपी वीरशाह यादव, पिता देवलाल यादव उम्र-35 वर्ष निवासी ग्राम-बहेराटोला थाना-मवई, तहसील-बिछिया, जिला-मण्डला ने दिनांक 21 अक्टूबर 2017 को दोपहर के समय अपनी बहन सुशीला यादव घर के पीछे आंगन के पास स्थित बाथरूम में स्नान की तैयारी कर रही थी तभी उसके भाई आरोपी वीरशाह ने अपनी बहन को कुल्हाड़ी से बाएं पैर में मारी जो उसके घुटने की नीचे पिडली में लगी जिससे उसका पैर कट गया था। फरियादियां के चिल्लाने पर अनेक लोग वहां पहुंचे। आरोपी भाई अपनी बहन को अश्लील गाली देकर जान से खत्म करने की धमकी देने लगा तथा फिर वह घर के अंदर चल के दरवाजा बंद कर लिया। मौके पर पहुंचे पड़ोसियों ने फरियादिया को इलाज करवाने मवई अस्पताल लेकर गए थे। फरियादियां की पुत्री व अन्य लोग थाना-मवई में घटना की रिर्पोट दर्ज करवाई जहां पर आरोपी भाई के विरूद्ध भा.द.वि की धारा 326 एवं 506 (बी) के तहत अपराध पंजीकृत किया गया। जिसे न्यायालय में आरोपी ने अस्वीकर किया गया। न्यायालय में विचारण किया गया जहां पर आरोपी को उपरोक्त आरोपों का दोषी सिद्ध पाया गया और उसे सजा सुनाई गई। सजा उपरांत आरोेपी को जेल अभिरक्षा में भेज दिया गया।
Friday, December 13, 2019

अपनी ही बहिन की टांग काटने वाले भाई को हुई 7 साल की सजा
मंडला- विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मान0 श्री आर0सी0वाष्र्णेय की न्यायालय ने अपनी ही सगी बहन को कल्हाड़ी से पैर काटने और जान से मारने की धमकी देने वाले भाई को उभयपक्षों के साक्ष्यों, न्याय दृष्टांतों व तर्को के आधार पर आरोपी भाई को 7 वर्ष की कठोरतम सजा के साथ-साथ 1000 रू के जुर्माने से दण्डित किया गया। घटना के संबंध में शासकीय अधिवक्ता जिला लोक अभियोजक विजय यादव ने घटना के संबंध में बतलाया कि फरियादियां- आहता सुशीला बाई ने अपने कथन में घटना के संदर्भ में बतलाया कि उसका सगा भाई आरोपी वीरशाह यादव, पिता देवलाल यादव उम्र-35 वर्ष निवासी ग्राम-बहेराटोला थाना-मवई, तहसील-बिछिया, जिला-मण्डला ने दिनांक 21 अक्टूबर 2017 को दोपहर के समय अपनी बहन सुशीला यादव घर के पीछे आंगन के पास स्थित बाथरूम में स्नान की तैयारी कर रही थी तभी उसके भाई आरोपी वीरशाह ने अपनी बहन को कुल्हाड़ी से बाएं पैर में मारी जो उसके घुटने की नीचे पिडली में लगी जिससे उसका पैर कट गया था। फरियादियां के चिल्लाने पर अनेक लोग वहां पहुंचे। आरोपी भाई अपनी बहन को अश्लील गाली देकर जान से खत्म करने की धमकी देने लगा तथा फिर वह घर के अंदर चल के दरवाजा बंद कर लिया। मौके पर पहुंचे पड़ोसियों ने फरियादिया को इलाज करवाने मवई अस्पताल लेकर गए थे। फरियादियां की पुत्री व अन्य लोग थाना-मवई में घटना की रिर्पोट दर्ज करवाई जहां पर आरोपी भाई के विरूद्ध भा.द.वि की धारा 326 एवं 506 (बी) के तहत अपराध पंजीकृत किया गया। जिसे न्यायालय में आरोपी ने अस्वीकर किया गया। न्यायालय में विचारण किया गया जहां पर आरोपी को उपरोक्त आरोपों का दोषी सिद्ध पाया गया और उसे सजा सुनाई गई। सजा उपरांत आरोेपी को जेल अभिरक्षा में भेज दिया गया।
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