मंडला (NEWS WITNESS)-
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार अमित शाह के 05 सितंबर 2023 को
प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम है। जिनकी उनकी सुरक्षा श्रेणी एवं संभावित खतरों को
दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक मंडला के पत्र के आधार पर कलेक्टर एवं
जिलादण्डाधिकारी मंडला द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत शक्तियों का
प्रयोग कर हेलीपेड स्थल एवं महात्मा गांधी स्टेडियम ग्राउंड के 03 किमी की परिधि में ड्रोन, पैराग्लाईडर, हॉट बैलून, अन्य फ्लाईंग ऑब्जेक्ट के
उडऩे पर एतद् आदेश द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। बता दे कि उक्त स्थान को रेड जोन, नो फ्लाईंग जोन घोषित किया
गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर उक्त दोषी व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार दण्ड
प्रक्रिया संहिता की धारा 188 अन्तर्गत
वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
Monday, September 4, 2023

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कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी ने मंडला शहर में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के आदेश किये जारी
कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी ने मंडला शहर में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के आदेश किये जारी
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