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Sunday, August 13, 2023

पीएम फसल बीमा के 16 तक होंगे प्रीमियम जमा



मण्डला - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ वर्ष 2023 अधिसूचित फसलों की बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी गई है। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने जिले के डिफाल्टर एवं जिन कृषकों के केसीसी नहीं बने हैं, उन कृषकों से अपील की है कि वे इस अवधि का लाभ लें एवं अधिक से अधिक अऋणी कृषकों के रूप में अधिसूचित फसलों का बीमा कराएं।

 

यह फसलें अधिसूचित

 

खरीफ वर्ष 2023 में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का फसल पटवारी हल्का स्तर पर घुघरी, निवास एवं बिछिया में कोदो-कुटकी तहसील स्तर पर तथा उड़द फसल जिला स्तर पर अधिसूचित है। धान सिंचित की प्रीमियम राशि 758, धान असिंचित की 640, मक्का की 478, कोदो-कुटकी की 398 एवं उड़द की प्रीमियम राशि 520 रूपए प्रति हैक्टेयर है।

 

यह दस्तावेज लगेंगे

 

बीमा करवाने के लिए किसानों को आधार कार्ड की प्रति, पूर्णतः भरा हुआ प्रस्ताव फॉर्म, नवीनतम खसरा-खतौनी आदि की प्रतिलिपि, राजस्व विभाग द्वारा जारी बुवाई प्रमाण-पत्र, 5 किरायेदार (बटाईदार) किसानों के लिए लागू अनुबंध/समझौते के लिए शपथ पत्र की प्रति, आईएफएससी नंबर और बैंक खाता संख्या या रद्द किए गए चेक या बैंक पासबुक की प्रति लगेगी।

 

यहाँ करवा सकते हैं बीमा

 

अऋणी कृषक के रूप में कृषक संबंधित बैंक जिसमें कृषक का बचत खाता हो के माध्यम से जनसेवा केन्द्र के बीएलई के माध्यम से डॉबल लॉक केन्द्र मण्डला, नैनपुर, बिछिया, निवास तथा सहकारी समितियों में भारत सरकार के पोर्टल पीएमएफबीवाई के माध्यम से 16 अगस्त 2023 तक करवा सकते हैं।

  



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