मंडला - माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश मण्डला जिला मण्डला द्वारा आरोपी जगत मरावी पिता राजकुमार मरावी आयु 21 वर्ष निवासी ग्राम किसली थाना घुघरी जिला मण्डला को दोषी पाते हुये धारा 5(जे)(पप)/6, 5(क्यू)/6, 5(एल)/6 पाॅक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 15000/-रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है, कि अभियोक्त्री ने दिनांक-28.03.2020 को थाना घुघरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि वह अपनी बड़ी अम्मा-पापा के साथ रहती है। पिछले वर्ष दिनांक-10.03.2019 को उसकी नानी के खत्म होने पर भंडारा था, रात करीब 08ः00 बजे वह अपने चाचा को बुलाने घर से जा रही थी, तब रास्ते में जगत मरावी मिला और कहा कि वह उसे चाहता है, शादी करेगा कहकर उसे पकड़ने लगा, तो वह छुड़ाकर भाग गई। करीब चार दिन बाद शाम के समय वह सुनहा नदी से नहाकर घर लौट रही थी तभी वहाॅ जगत मरावी आया और शादी करने का कहकर उसे जबरदस्ती पकड़कर नदी के किनारे आम के पेड़ के पास ले गया और जबरदस्ती उसके साथ गलत काम (बलात्कार) किया। इसके बाद शादी का कहकर लगातार उसके साथ गलत काम (बलात्कार) करता रहा, जिससे उसका महीना रूक गया। घुघरी मड़ई के समय जगत मजदूरी करने मण्डला जा रहा था, तब उसने जगत को बताया कि उसका महीना रूक गया है। सलवाह मड़ई के दिन शानिवार दिनांक-01.02.2020 को जगत मरावी मण्डला से गांव किसली वापस आकर रात 09ः00 बजे करीब उसके घर के पीछे बुलाया और उसके महीना रूकने की बात बताने व मना करने के बाद भी उसके साथ गलत काम (बलात्कार) किया। करीब 03 माह से उसे महीना नही आ रहा है तब उसकी अम्मा ने पूछा तो उसने पूरी बात अम्मा को बताई। अभियोक्त्री की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना घुघरी में अपराध क्रं.-31/2020 धारा 376,376(2)(एन),376(2)(एच),376(3) भादवि. एवं धारा 5जे(पप), 5एल, 5(क्यू)/6 पाॅक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्को से सहमत होते हुयें विचारण उपरांत माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश मण्डला जिला मण्डला द्वारा आरोपी जगत मरावी पिता राजकुमार मरावी आयु 21 वर्ष निवासी ग्राम किसली थाना घुघरी जिला मण्डला को दोषी पाते हुये धारा 5(जे)(पप)/6, 5(क्यू)/6, 5(एल)/6 पाॅक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 15000/-रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमति प्रतिभा तारन वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मण्डला द्वारा की गई है।
Tuesday, January 17, 2023

बलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर करावास
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