मंडला - माननीय न्यायालय
चतुर्थ सत्र न्यायाधीश मण्डला द्वारा आरोपी बसंत आर्मो पिता भगतलाल आर्मो उम्र 31 वर्ष निवासी
डुंगरिया थाना बम्हनी जिला मण्डला को धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दोषी पाते हुयें आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम
कारावास 1000/-रू के अर्थदण्ड
से दण्डित किया गया है। प्रकरण में संबंध में बताया गया है कि दिनांक 21.10.2020 को अभियोक्त्री
अपनी मां एवं अपने पिता के साथ थाना बम्हनी में अभियुक्त के विरूद्ध इस आशय की
हस्तलिखित रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 17.10.2020 दिन शानिवार को उसके माता-पिता उसके छोटे
भाई-बहन को अपने साथ लेकर खेत चले गये थे, वह घर पर अकेली थी, करीब 03:00 बजे दिन में
अभियुक्त बसंत आर्मो की पुत्री को उसके घर पर खिला रही थी, उस समय अभियुक्त
बसंत आर्मो कमरे में खाट पर बैठकर टी0व्ही0 देख रहा था। कुछ समय बाद अभियुक्त बुरी नियत से खाट से
उठकर अभियोक्त्री के पैरों को अपने पैरों से दबाकर नीचे गिरा दिया और सीना दबाने
लगा, वह चिल्ला-चिल्ला
कर रोने लगी और अभियुक्त को धक्का मारकर अपने घर की तरफ भागी, अभियोक्त्री से
बोला कि यह बात किसी को मत बताना, यदि बतायी तो जान से मार देगा, अभियोक्त्री ने
डर के कारण यह बात किसी को नही बतायी। यदि अभियोक्त्री बसंत आर्मो से छुड़ाकर नही
भागती तो अभियुक्त उसके साथ गलत काम कर देता। अभियोक्त्री के पिता ने उससे पूछा कि
वह डरी, सहमी क्यों है, तब उसने घटना की
पूरी बात अपने माता-पिता को बतायी। अभियोक्त्री के उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर
अभियुक्त बसंत के विरूद्ध धारा 354, 506 भा.द.वि. एवं धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में
अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं विधिक तर्क से सहमत होते हुए आरोपी बसंत
आर्मो को धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट के
अंतर्गत दोषी पाते हुयें आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/-रू के अर्थदण्ड
से दण्डित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहा. जिला लोक अभियोजन
अधिकारी प्रतिभा तारन द्वारा की गई है।
Friday, November 11, 2022
पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारावास
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