मण्डला - माननीय न्यायालय चतुर्थ सत्र न्यायाधीश मण्डला द्वारा आरोपी तेजलाल पिता रमेश धुर्वे उम्र 22 वर्ष निवासी सुड़गावं थाना मोहगांव जिला मण्डला को धारा 5 (जे) (ii) / 6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दोषी पाते हुयें आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास 5000/-रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में संबंध में बताया गया है कि दिनांक 26.03.2019 को अभियोक्त्री ने थाना मोहगांव में इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि करीब डेढ़ साल पहले ठंड के समय शाम को नाना-नानी के घर जो उसके मकान के पास में ही लगा हुआ है। वहीं पर तेजलाल भी था, जिसने उसे बाहर बुलाया और हाथ पकड़कर खींचकर बाड़ी में कुए के पास लेकर गया और उसके साथ चिपका-चिपकी करने लगा और उसे जबरदस्ती नीचे पटक दिया फिर धमकी देकर कि उसे मार देगा, कुंए में फेंक देगा, उसके कपड़े उतारकर उसके साथ गलत काम (बलात्कार) किया। वह काफी रोने लगी तो गलत काम करने के कुछ देर बाद उसे छोड़ दिया और बोला कि किसी को मत बताना नहीं तो जान से मार दूंगा। उसने डर के कारण किसी को कुछ नहीं बताया। फिर कुछ दिनों बाद आरोपी ने उसके साथ वही कुए पर ही डरा धमका कर दो-तीन बार गलत काम (बलात्कार) किया. जिससे उसकी माहवारी रूक गई, तो कुछ दिनों बाद उसने घटना के बारे में माता-पिता को बताया, जिन्होंने आरोपी के पिता एवं आरोपी से बात की। आरोपी के पिता ने बोला कि शादी कर लेगें। उसकी माँ ने उसे आंगनबाड़ी सहायिका आशा कार्यकर्ता को दिखाया तो उन्होनें मना कर दिया। फिर सभी ने कहा कि तेजलाल शादी कर लेगा तो हो जाने दो। फिर अभियुक्त तेजलाल मजदूरी करने आंध्रप्रदेश चला गया और करीब एक साल बाद वापस आया और उससे शादी करने के लिये मना कर दिया। उक्त रिपोर्ट पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना मोहगांव में अपराध क्रं. - 48 / 2019 अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था। प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं विधिक तर्क से सहमत होते हुए आरोपी तेजलाल धुर्वे को धारा 5 (जे) (ii) / 6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दोषी पाते हुये बीस वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रतिभा तारन द्वारा की गई है।
Friday, November 18, 2022
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