मण्डला - सहायक आयुक्त जनजातीय
कार्य विभाग मंडला ने प्राथमिक शिक्षक उन्नयन प्राथमिक शाला बैगाटोला तामिज लाल
झारिया के निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के तहत उन्होंने कहा है कि
शिकायत प्रकरण एवं प्रतिवेदन के आधार पर तामिज लाल झारिया प्राथमिक शिक्षक उन्नयन
प्राथमिक शाला बैगाटोला बैगा विकासखण्ड मवई को पदीय दायित्वों के निर्वहन में
लापरवाही व उदासीनता बरतने, संस्था में मनमाने ढंग से विलम्ब से आने एवं अनाधिकृत
रूप से अनुपस्थित रहकर छात्रों को अध्यापन कार्य न कराने के कारण म.प्र. सिविल
सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रा०
शिक्षक श्री झारिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन काल में इनका
मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी घुघरी होगा तथा नियमानुसार जीवन
निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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सम्पर्क – विदीप सिंह मरकाम
(डायरेक्टर) न्यूज़ विटनेस
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