मण्डला - माननीय
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला द्वारा अभियुक्तगण संजय सिंह उम्र 56 वर्ष
निवासी नागपुर जिला नागपुर को धारा 201 भा.द.वि. में दोषसिद्ध पाते हुए छः माह के
सश्रम कारावास एवं डाॅ. अनिल परमार निवासी सिहोर जिला सिहोर, कमल
सिहं निवासी केवलारी, श्याम जंघेला निवासी महाराजपुर मण्डला, भूपेन्द्र
सिंह ठाकुर निवासी बम्हनी मण्डला को धारा 338 भा.द.वि. मंे दोषसिद्ध पाते हुये
दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास से दण्डित किया गया एवं प्रत्येक आरोपी को आहतगणों को
एक-एक हजार रूपये प्रतिकर के रूप में अदा करने हेतु आदेशित किया गया है। प्रकरण
के संबंध में बताया गया कि, दिनांक 27.10.2010 को मुख्य चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी मण्डला ने थाना मण्डला में इस आशय की लिखित आवेदन दिया कि, दिनांक
10.09.2010 से 16.09.2010 के मध्य योगीराज अस्पताल मण्डला के डाॅ. एवं उसकी टीम के
द्वारा लगभग 35 लोगों की मोतियाबिंद का आंख का आॅपरेशन लापरवाही पूर्वक एवं
उपेक्षा पूर्वक तरीके से करने से मरीजों की आंख की स्थायी रूप से रोशनी चली गयी
एवं आॅपरेशनशुदा मरीजों की आंख में दिखना बंद हो गया। उक्त आवेदन पर से अभियुक्तगण
के विरूद्ध धारा 338 भा.द.वि. में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विवेचना के
दौरान ही गंभीर मामला होने से कलेक्टर द्वारा जिला स्तरीय जांच समिति का गठन किया
गया। जांच स्तरीय समिति द्वारा अस्पताल प्रबंधन के कार्यों की विस्तृत जांच
रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की गयी। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान जांच रिपोर्ट
संलग्न करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगणों के विरूद्ध अभियोग पत्र
प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के मुल्यांकन एवं तर्कों से
सहमत होते हुये विचारण उपरांत माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला
द्वारा अभियुक्तगण संजय सिंह उम्र 56 वर्ष निवासी नागपुर जिला नागपुर को धारा 201
भा.द.वि. मे दोषसिद्ध पाते हुए छः माह के सश्रम कारावास एवं अनिल परमार निवासी
सिहोर जिला सिहोर, कमल सिहं निवासी केवलारी, श्याम
जंघेला निवासी महाराजपुर मण्डला, भूपेन्द्र सिंह ठाकुर निवासी बम्हनी मण्डला को
धारा 338 भा.द.वि. में दोषसिद्ध पाते हुये दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित
किया गया एवं प्रत्येक आरोपी को आहतगणों को एक-एक हजार रूपये प्रतिकर के रूप में
अदा करने हेतु आदेशित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक
अभियोजन अधिकारी जीतेन्द्र सिंह द्वारा की गई।
खबरों से अपडेट रहने के लिए
News Witness app डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें..
अगर आपके पास किसी समाचार से जुड़ी कोई तस्वीर या वीडियो है. तो हमें भेज सकते हैं.
सम्पर्क – विदीप सिंह मरकाम
(डायरेक्टर) न्यूज़ विटनेस
मो. 9407091560
Email –info.newswitness@gmail.com
No comments:
Post a Comment