मण्डला - न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश मण्डला श्री आर.पी.सिंह द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 25/19 शासन विरूद्ध ताराचंद साहू के मामले में आरोपी को अपनी पत्नि कमलाबाई साहू की हत्या के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुये उसे आजीवन कारावास एवं 10000/- रूपये जुर्माने के कठोर दण्ड से दण्डित किया गया है। जिला अभियोजन अधिकारी मण्डला अरूण कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि, प्रकरण थाना बिछिया के अप.क्र. 342/18 से संबंधित है। दिनांक 08.11.2018 को आरोपी ताराचंद साहू निवासी ग्राम चौरंगा के भाई ओमप्रकाश साहू द्वारा दोपहर 13.54 बजे थाना बिछिया में सूचना दी गयी कि, आज सुबह 06.00 बजे ताराचंद साहू ने मुझे और मोहल्ले वालों को बुलाकर बताया कि, उसकी पत्नि कमलाबाई बिस्तर में मरी पडी है। थाना बिछिया में पदस्थ एएसआई मुकेश चौरसिया द्वारा ग्राम चौरंगा में जाकर सूचना की जांच की गयी। ग्राम चौरंगा में मृतिका कमला बाई साहू के भाई जागेष्वर साहू द्वारा आरोपी ताराचंद साहू के विरूद्ध इस आषय की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि, उसकी बहन कमलाबाई साहू की शादी ताराचंद साहू के साथ आज से करीब 36 साल पहले हुई थी। आज सुबह 07.00 बजे ताराचंद के भाई ओमप्रकाश के माध्यम से कमलाबाई साहू की मृत्यु की सूचना मिलने पर वह अपने गांव अहमदपुर से ग्राम चौरंगा आया तो देखा कि उसकी बहन कमलाबाई की लाश ओमप्रकाश के घर में पडी हुयी थी जिसकेे होंठ, सीने, कान, गले, छाती, पेट, जांघ में चोट के निशान मौजूद थे। मेरा जीजा ताराचंद साहू मेरी बहन कमला बाई साहू के साथ अकसर मारपीट करता था इस कारण शंका है कि, जीजा ताराचंद साहू ने उसकी बहन कमलाबाई साहू की मारपीट कर हत्या कर दी है। एएसआई मुकेश चौरसिया द्वारा मौके पर जागेष्वर साहू के बताये अनुसार उपरोक्त रिपोर्ट दर्ज करते हुये मृतिका कमलाबाई साहू की शव पंचनामा कार्यवाही की गयी तथा उसका पोस्टमार्टम सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिछिया से कराया गया। विवेचना कार्यवाही में गवाहो द्वारा यह बताया गया कि, आरोपी ताराचंद साहू जमीन बेचकर शराब पीता था तथा कमलाबाई के द्वारा जमीन बेचने और शराब पीने से मना करने पर वह उसके साथ मारपीट करता था। मृतिका कमलाबाई साहू के भाई कृष्ण कुमार साहू ने पुलिस को बताया कि, आरोपी ताराचंद साहू ने पूंछने पर उसे यह बताया था कि, घटना दिनांक को वह दारू पी लिया था जिस पर कमलाबाई उससे जेवर बेचने ओर दारू पीने की बात को लेकर लड रही थी तब गुस्से में चूल्हा की जलती हुयी लकडी से उसने कमला बाई को मारा था जिससे वह मर गई। पुलिस अधीक्षक मण्डला द्वारा मामले को जघन्य सनसनीखेज मामला मानते हुये थाना प्रभारी बिछिया को त्वरित विवेचना कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। तत्कालीन थाना प्रभारी बिछिया कमलेश सोनी द्वारा विवचेना कार्यवाही मे आरोपी ताराचंद साहू के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 302 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से अभियोजन संचालन जिला अभियेाजन अधिकारी अरूण कुमार मिश्रा के द्वारा किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों से सहमत होते हुये अभियुक्त ताराचंद साहू को मृतिका कमलाबाई साहू की हत्या कारित करने के संबंध में दोषी पाते हुये उसे भा.द.वि. की धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा एवं 10000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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