मण्डला - जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास से
प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय निर्देश
के अनुसार मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजनांतर्गत लक्ष्य समूह बलात्कार से पीड़ित
महिला, बालिका, दुर्रव्यापार से बचाई गई महिलाएं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हों, एसिड विक्टिम, जेल से रिहा महिलायें,
परित्यक्ता, तलाकशुदा, विधवा, अनाथ महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हों, शासकीय एवं अशासकीय नारी निकेतन, आश्रय गृह, बालिका गृह, अनुरक्षण गृह स्टे होम आदि गृहों में निवासरत
विपत्तिग्रस्त बालिका, महिलाऐं, बाल विवाह पीड़िता एवं सजायाप्त महिलाओं को जेल में प्रशिक्षण दिया जायेगा एवं
दहेज प्रताड़ित, अग्नि पीड़ित महिलाओं को वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण
प्रदान किया जाना है।
योजना अंतर्गत
विभिन्न विषयों में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनुसार व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान
किया जायेगा। आयु संबंधी पात्रता में सामान्य वर्ग की महिला की उम्र 45 वर्ष से कम हो। विधवा,
परित्यक्ता, तलाकशुदा, एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग की महिला होने की स्थिति में 50 वर्ष एवं कम पढ़ी लिखीं, साक्षर, अनपढ़ महिलाओं के लिये उनकी योग्यता अनुसार प्रशिक्षण दिये जायेंगे। आवेदन पत्र
निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेज सहित संलग्न कर, प्रेस नोट प्रकाशित होने के पश्चात् 10 दिवसों के मध्य आवेदन कार्यालय जिला कार्यकम
अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला पंचायत परिसर प्रथम तल मण्डला में डाक द्वारा या
स्वयं उपस्थित होकर कार्यालयीन समय में जमा किये जा सकते हैं एवं अधिक जानकारी
हेतु कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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