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Monday, May 31, 2021

मण्डला : 1 जून से कोरोना कर्फ़्यू को अनलॉक करने संबंधी, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए अनलॉक के दिशा-निर्देश... पढ़े पूरी खबर

प्रत्येक रविवार को रहेगा जनता कर्फ्यू एवं प्रतिदिन रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू प्रभावशील 

आदेश 1 जून की सुबह 6 बजे से 16 जून की सुबह 6 बजे तक प्रभावशील

मण्डला - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हर्षिका सिंह ने कोरोना कर्फ्यू के प्रभावशील होने के मद्देनजर अनलॉकिंग के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के तहत् उन्होंने माह मार्च-अप्रैल 2021 में कोविड-19 के संक्रमण के मामलों की संख्या में वृद्धि होने पर संक्रमण की रोकथाम हेतु कोरोना कर्फ्यू के दिशा-निर्देश प्रसारित किये थे। वर्तमान में जिले की पॉजीटिविटी रेट 5 प्रतिशत से कम है। उक्त संबंध में म०प्र० शासन गृह विभाग मंत्रालय भोपाल से 29 मई को जारी दिशा-निर्देश एवं 30 मई को आयेाजित जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में प्रसारित कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधित आदेशों को अधिक्रमित करते हुए अनलॉकिंग के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह आदेश 1 जून 2021 की सुबह 6 बजे से 16 जून 2021 की सुबह 6 बजे तक प्रभावशील रहेगा।

 

ये गतिविधियाँ रहेंगी प्रतिबंधित -

जिले के समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू

किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध

 

सभी सामाजिक,राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान। ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी। सभी सिनेमा घर, शांपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह जिम, सेलून तथा ब्यूटी पॉर्लर। सभी धार्मिक, पूजा स्थल पर एक समय में 4 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगें। अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जाएं। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन सम्मिलित हैं। अन्य शासकीय कार्यालयों में अधिकारी व कर्मचारियों की उपस्थिति के आदेश निकट भविष्य में पृथक से जारी किये जा सकेंगे। इसी प्रकार अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी। विवाह में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। पूरे जिले में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा जो शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। पूरे जिले में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। रूल ऑफ सिक्स-अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। हाट बाजार, साप्ताहिक बाजार आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेंगे।

 

प्रतिबंधित से मुक्त या अनुमति प्राप्त गतिविधियाँ

जिले के समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों पर होगी लागू

फल एवं सब्जियों का हाथ ठेले से फेरी लगाकर होगा विक्रय

 

समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी। इस कार्य हेतु उद्योग से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों, श्रमिकों को वैध आई कार्ड के साथ आने-जाने की अनुमति रहेगी। उद्योगों के कच्चा माल, तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। अस्पताल, नर्सिग होम, क्लीनिक, मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवायें, पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगे। केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, पशु आहार की दुकानें पूरे दिन के लिये खुली रखी जा सकेंगी। किराना दुकानें, डेयरी एवं दुग्ध केन्द्र, आटा चक्की की दुकानें दिन में प्रातः 9 बजे से अपरान्ह 4 बजे तक खली रहेंगी। फल एवं सब्जियों का विक्रय दुकान लगाकर न किया जाकर हाथ ठेले से फेरी लगाकर किया जाना होगा।

इसी प्रकार मण्डला नगरीय क्षेत्र में थोक सब्जी, फल का विक्रय आमानाला मण्डी से किया जायेगा। अन्य अनुविभागों में संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा स्थान नियत किया जा सकेगा। दुकानों में 3 ही लोग प्रवेश कर सकेंगे, बाकी चरणबद्ध लाईन लगाकर खड़े रहेंगे। पेट्रोल, डीजल पम्प, गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवायें पूरी तरह से चालू रहेंगी। सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी। कृषि उपजमण्डी, खाद, बीज, कृषि यंत्र की दुकानें खुल सकेंगी। बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम प्रारंभ रहेंगे। सभी बैंको को छाया की व्यवस्था, बैठक की व्यवस्था एवं सेनिटाईजर की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जानी होगी तथा शासन निर्देशानुसार कोविड के सभी मानक मापदण्डों का पालन कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा केबल ऑपरेशन्स को अनुमति रहेगी। बैंक, इन्श्योरेंस, एनबीएफसीएस से जुडे संस्थानों के एमपीएलएस, को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटीज कैश मैनेजमेंट एजेंसीज संचालन एवं आवागमन की अनुमति है।

सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही बिना किसी रोक-टोक के जारी रहेगी। सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अनुमति रहेगी। आटो, ई-रिक्शा में 2 सवारी, टैक्सी तथा निजी 4 पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा 2 पैसेंजरों को (मॉस्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति होगी। आटो एवं ई-रिक्शा में उक्त सीमा से अधिक सवारी भरने पर आरटीओ तथा पुलिस द्वारा वैधानिक कार्यवाही किया जाना होगा। मोहल्लों, कालोनियों एवं ग्रामों में एकल दुकानें दिन के प्रातः 9 बजे से अपरान्ह 4 बजे तक खुली रहेंगी। कोल्ड स्टोरेज एवं बेयर हाउसिंग की सर्विसेज को अनुमति होगी। संपूर्ण जिले में ई-कॉमर्स कंपनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। यलो एवं ग्रीन जोन के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेंदू पत्ता संग्रहण के कार्य कोविड-19 महामारी के रोकथाम के एसओपी का पालन करते हुए जारी रखे जा सकेंगे। मनरेगा के कार्यस्थलों पर जीआरएस अथवा मेंट के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य स्थल पर कार्य करने हेतु बड़ी संख्या में मजदूर एकत्रित होकर एक ही जगह छाया में न बैठें। उनके लिये पृथक बैठक व्यवस्था हो, साथ में व्यक्तियों को पानी पीने की ग्लास लाने हेतु प्रेरित किया जाये अथवा डिस्पोजल ग्लास की व्यवस्था बनायी जाये। सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत इस कार्यवाही को अमल में लाना सुनिश्चित करेंगे।

जिला स्तर पर परम्परागत रूप से लेबर मार्केट कोविड प्रोटोकाल पालन की शर्त पर चालू रह सकेंगे। एम्बुलेंस, ऑक्सीजन टैंकर्स का संपूर्ण जिले में आवागमन निर्वाद्ध रहेगा। अस्पताल, नर्सिग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों एवं कर्मियों को छूट रहेगी। मेंन्टेनेंस सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मेकेनिक, आई.टी, सर्विस प्रोवाइडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी। परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी या अधिकारीगण के आवागमन पर छूट रहेगी। उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नही होगी तथा सतत रूप से उपार्जन संचालित किया जायेगा। निजी सुरक्षा सेवाओं को अनुमति रहेगी। घरेलू सेवा देने वाले यथा धोबी, ड्रायवर, हाउस हेल्प, मेड, कुक आदि के लिये आवागमन पर रोक नहीं होगी। फायर ब्रिगेड, टेली कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसीन टैंकर, होम डिलेवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण तथा वितरण, फल-सब्जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई बाधा नही होगी।

जिले की ऐंसी पंचायतें जहां संक्रमण की संख्या 5 या 5 से अधिक है ऐसी पंचायतों को रेड जोन में चिन्हांकित किया जायेगा। ऐंसी पंचायतों में कोरोना कर्फ्यू आदेश प्रभावशील रहेगा। इन पंचायतों में संक्रमण की संख्या 5 से कम होने पर अनलॉकिंग की कार्यवाही की जायेगी। ऐसे क्षेत्रांतर्गत संबंधित एस.डी.एम. जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत इन्सीडेंट कमाण्डर परिभाषित किये गये है, जिम्मेदार होंगे।

 

जिले में जिन गतिविधियों के लिये नगरीय क्षेत्र में पाजिटीविटी दर का साप्ताहिक औसत 05 प्रतिशत से कम है, वहां संचालित हो सकने वाली प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां

 

अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा प्राथमिकता पर सर्विस सेंटर की दुकानें तथा अन्य प्रयोजन की दुकानें सप्ताह में 6 दिन खुल सकेंगी। दुकान खुलने का समय दिन के समय प्रातः 9 बजे से अपरान्ह 4 बजे तक रहेगा। समस्त निजी कार्यालय 100 प्रतिशत उपस्थिति पर खुल सकेंगे। समस्त सिविल निर्माण कार्य कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए कार्य किये जा सकेंगे। उक्त निर्माण स्थल परिसर में कर्मी एवं श्रमिकों को रूकने की व्यवस्था निर्माणकर्ता को करना होगा। समस्त रेस्टोरेंट एवं भोजनालय केवल टेक होम डिलीवरी के लिये खुल सकेंगे। मात्र हाई-वे में आने वाले रेस्टोरेंट या भोजनालय में कोविड से बचाव हेतु मानक मापदण्डों का पालन करते हुए संचालित होंगे। होटल या रिसोर्ट केवल आगंतुकों के लिये 50 प्रतिशत कैपिसिटी पर खुल सकेंगे। कान्हा में होटल, रिसोर्ट के संचालन हेतु कोविड प्रोटोकाल का पालन कराने की जिम्मेदारी कान्हा प्रशासन की होगी। सभी रिसोर्ट में रहने वाले आगंतुकों का थर्मल स्क्रीनिंग एवं निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट पिछले 72 घंटे का लेना आवश्यक होगा।

 

कोविड-19 प्रोटोकॉल एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार तथा अनुशासन के पालन की जिलेवासियों से अपेक्षा

 

जिले के व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर्राज्य (इंटर स्टेट) एवं राज्यांतरिक (इंटर स्टेट) आवागमन निर्वाध रूप से संचालित होगा। अंतर्राज्य (इंटर स्टेट) मार्गों पर राज्य की सीमा पर प्रदेश में प्रवेश कर रहे नागरिकों की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाये।

छत्तीसगढ़ बार्डर पर पूर्व में संचालित चैक प्वाइंट्स पर थर्मल स्क्रीनिंग तथा बाहर से आने वाले लोगों का रिकार्ड संधारण की व्यवस्था की जाये। दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाये। ’’नो मॉस्क नो सर्विस’’ अर्थात जिस ग्राहक ने फेस मॉस्क नहीं पहन रखा उसका दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा। दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मॉस्क का उपयोग करेंगे। यदि कोई दुकानदार ’’नो मॉस्क नो सर्विस’’ प्रोटोकॉल का उल्लंघन करना पाया जाता है तो दुकान को नियमानुसार सील करने की कार्यवाही की जाए। सभी दुकानों पर उक्त संबंध का फलेक्स लगवाया जाना अनिवार्य होगा। अनुमत्य सामाजिक कार्यक्रमों (जैसे 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में शव यात्रा अथवा 20 व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह आयोजन) में सामाजिक दूरी का पालन हो, हैण्डवॉश या सेनिटाईजेशन की व्यवस्था हो तथा सभी शामिल व्यक्ति फेस मॉस्क लगायें, यह आयोजक द्वारा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा। कोविड से बचाव के लिए फेस मॉस्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है।

फेस मॉस्क पहनने का पालन किया जाना चाहिये- अपना मॉस्क लगाने से पहले साथ ही इसे उतारने से पहले और बाद में और किसी भी समय में इसे छूने के बाद अपने हाथों को साफ करें। सुनिश्चित करें की यह आपकी नाक, मुँह और ठुड्डी को पूरी तरह से कवर करें। जब आप किसी मॉस्क को उतारते हैं, तो उसे साफ प्लास्टिक बैग में स्टोर करें। कपडे़ का मॉस्क है तो उसे प्रतिदिन धो लें और मेडिकल मॉस्क को कूड़ेदान में फेंक दें। सभी सार्वजनिक व कार्यस्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मॉस्क पहनना अनिवार्य होगा। ’’नो मॉस्क नो मूवमेंट’’ का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाये।

सामाजिक दूरी - सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिये जहां तक संभव हो प्रत्येक परिवार घर के अंदर ही रहें (स्टे एट होम) एवं अन्य बाहरी व्यक्तियों से मेल-जोल कम रखें (सोशल डिस्टेंसिंग) जिससे कोविड संक्रमण को प्रभावी रूप से रोका जा सके। सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फिट यानी (’2 गज की दूरी’) बनाये रखेगा। भीड़-भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों, सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक दूरी बनाये रखना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिये भी महत्वपूर्ण है। कार्य स्थल के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों या कर्मियों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों को बदलने में पर्याप्त अंतराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अंतराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जाये।

सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी गई है कि वे ऐसी सतह, जो सार्वजनिक संपर्क में है, को छूने के उपरांत साबुन एवं पानी से हाथ धोयें या सेनिटाईजर का उपयोग करें। जिले के ग्रामों को 3 जोन में चिन्हांकित किया गया है जहां कोविड-19 के शून्य एक्टिव केसेस हैं, उन ग्रामों को ग्रीन ग्राम तथा जहां कोविड-19 के 1-4 एक्टिव केसेस हैं उन ग्रामों को यलो ग्राम के रूप में चिन्हांकित किया जाये। ग्रीन एवं यलो ग्रामों में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा अन्य समस्त गतिविधियां जो अनुमत्य है संचालित हो सकेंगी। जिन ग्रामों में कोविड-19 के एक्टिव केसेस 5 या 5 से अधिक है, उन्हें रेड ग्राम के रूप में चिन्हांकित किया जाये। रेड ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों के माईक्रो कंटेनमेंट जोन, कंटेनमेंट जोन में कोविड-19 संक्रमण के संबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारा दिशा-निर्देशों के अनुसार ही गतिविधियां हो सकेंगी। वर्तमान में जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में पॉजिटिविटी का साप्ताहिक औसत 5 प्रतिशत से कम है किन्तु 15 जून के पूर्व साप्ताहिक दर 5 प्रतिशत से अधिक हो जाती है तो संबंधित नगरीय निकाय के संकट प्रबंधन समह की बैठक तत्काल आयोजित किया जाना होगा एवं ब्लॉक क्राईसेस मैनेजमेंट ग्रुप के द्वारा प्रतिबंध हेतु सुझाव संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी के माध्यम से जिला दंडाधिकारी को अवगत कराना होगा ताकि जिला क्राईसिस मैनेजमेंट की बैठक आयोजित कर प्रतिबंध हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा जा सके। नगरीय अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका तथा नगर पंचायत द्वारा सभी प्रमुख चौक चौराहा अथवा संबंधित क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में कोविड के पालन हेतु एनाउंसमेंट एवं मुनादी के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये।

नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के दुकानों में अनलॉकिंग उपरांत कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किये जाने हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी के द्वारा कोरोना वालेंटियर का सहयोग लिया जाकर उपयुक्त कार्यवाही की जाये। प्रत्येक 10 दुकानों पर 4 कोरोना वालेंटियर की नियुक्ति अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा की जाये। उक्त वालेंटियर शासन द्वारा निर्धारित एसओपी का पालन करायेंगे। अनुविभागीय दण्डाधिकारी उक्त वालेंटियर का चयन करें तथा अपने-अपने क्षेत्र के सभी कोरोना वालेंटियर को 1 जून से सभी दुकानों पर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करें। नियुक्त कोरोना वालेंटियर्स द्वारा उक्त दुकानों पर कोरोना कर्फ्यू का पालन कराया जायेगा। छत्तीसगढ के बार्डर पर पूर्व से आर.टी.ओ. के द्वारा लगाये गये चैक नाके पर पूर्वानुसार स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना अनिवार्य होगा तथा रजिस्टर में बाहर से आने वालों की प्रविष्टि की जायेगी। रेल्वे स्टेशन अथवा बस स्टैण्ड पर थर्मल स्क्रीनिंग तथा आरएटी सेम्पलिंग की व्यवस्था संबंधित क्षेत्र की टीम के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। आबकारी की दुकानें शासन द्वारा नियत समय में खुली रहेगी। उक्त स्थलों पर कोविड महामारी के नियंत्रण हेतु आवश्यक एसओपी के पालन की जिम्मेदारी जिला आबकारी अधिकारी की होगी। आबकारी के आहातों को नहीं खोला जा सकेगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि संबंधित इन्सीडेंट कमाण्डर तथा पुलिस के द्वारा उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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