मंडला- दिनांक
10.10.20 को फरियादी सुकरत पिता खुमानसिंह पुट्टा जाति गौङ उम्र 21 साल निवासी
सिंगौधा टिकरिया ने थाना उपस्थित होकर सूचना दी कि उसके पिता खुमानसिंह को रात
करीबन 07.30 बजे गांव मे किराना सामान लेकर घर आते समय पुरानी रंजीश को लेकर गांव
के ही भगत पिता छकोङी लाल परते उम्र 35 साल निवासी सिंगौधा द्वारा गाली गलौच की जा
रही थी। प्रार्थी के पिता खुमानसिंह द्वारा आरोपी भगत के गाली देने का विरोध करने
पर आरोपी ने अपने पास रखी कुल्हाड़ी से खुमानसिंह की गर्दन पर जानलेवा हमला कर
गंभीर रुप से घायल कर दिया। फरियादी की सूचना पर आरोपी भगत के विरुद्ध थाना
टिकरिया पर अपराध क्रमांक 121/2020 धारा 294,307,506 भादवि का पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना
में लिया गया। थाना प्रभारी टिकरिया निरीक्षक अमित कुमार द्बारा थानें पर आरोपी की
गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम का गठन कर मुखबिर के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 12.10.20
को आरोपी भगत परते को मण्डला से भागने की फिराक में नारायणगंज बस स्टेण्ड से पुलिस
अभिरक्षा मे लेकर घटना के संबंध में पूछताछ की गई। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में
आरोपी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया। थाना टिकरीया पुलिस नें आरोपी के कब्जे
से उसके द्वारा घटना में प्रयुक्त कुल्हाडी को जप्त करते हुए आरोपी को माननीय
न्यायालय में पेश किया गया जंहा से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल भेजा गया
है। थाना टिकरीया पुलिस द्वारा प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
उक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी टिकरिया निरीक्षक अमित कुमार, उप निरीक्षक कमलेश
प्रजापति, आरक्षक विजय कुलेश, कैलाश उपाध्याय की विशेष भूमिका रही।
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