मण्डला- कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हर्षिका सिंह ने ग्राम हाथीतारा जनपद
पंचायत निवास में कोरोना वायरस संक्रमित मरीज की पुष्टि हो जाने के पश्चात्
जनसामान्य के स्वास्थ्य हित, लोकशांति बनाए रखने तथा सोशल डिस्टेसिंग के पालन के
उद्देश्य से ग्राम हाथीतारा में बलीराम पिता लक्ष्मण सिंह उद्दे के घर से समनू
पिता कंधीलाल के घर तक के 200 मीटर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने
कंटेनमेंट जोन में सड़कों,
गलियों, सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक मार्गों अथवा अन्य किसी भी स्थल पर एकत्रित होने, खड़े होने, वाहन, यातायात के किसी भी साधन का उपयोग करने तथा उक्त ग्राम में दूध, किराना, सब्जी मण्डी, दवा दुकान से विक्रय आदि सभी क्रियाओं पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। ग्राम
हाथीतारा में निवासरत रहवासियों को निर्देशित किया गया है कि सभी अपने घरों में ही
रहें, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जा सके।
प्रतिबंध से मुक्त
रहेगी ये गतिविधियाँ -
जिला मजिस्ट्रेट ने उक्त प्रतिबंध के कियान्वयन में कुछ गतिविधियांे के लिए
छूट का प्रावधान किया है जिनमें शासकीय अथवा निजी चिकित्कीय संस्था में कार्यरत
अधिकारी, कर्मचारी, अन्य अमला व जरूरी सेवाओं में लगे सरकारी कर्मचारी जैसे अग्निशमन कर्मचारी, जल सेवा, विद्युत विभाग, पुलिस बल, अर्द्धसैनिक बल, नगर पंचायत निवास, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट,
विद्युत मण्डल, इंटरनेट, डॉकतार, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर किसी भी तरह की एम्बुलेंस सेवा, लोक शांति अथवा अन्य शासकीय कार्य सम्पादित कराने हेतु नियुक्त सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, गंभीर मरीज, बैंक सेवायें, ग्राम हाथीतारा जनपद पंचायत निवास, तहसील निवास में कंटेनमेंट जोन के निवासियों को
भोजन, राशन, फल, सब्जी, दूध एवं पेयजल पहुंचाने वाले शासकीय अमला।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने पुलिस प्रशासन को जारी आदेश का सख्ती से पालन
सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश
के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम
2005 की धाराओं के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।