सामुहिक दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपियों को अंतिम सांस तक जेल - newswitnessindia

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Tuesday, February 4, 2020

सामुहिक दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपियों को अंतिम सांस तक जेल


मण्डला - विशेष न्यायाधीश आर.पी.सिंह द्वारा प्रकरण की सुनवाई उपरांत बबलू उर्फ कृष्ण कुमार पिता विष्णू प्रसाद रजक उम्र 27 वर्ष, सतेन्द्र वरकडे पिता पदम सिंह वरकडे उम्र 25 वर्ष दोनों आरोपियों को विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास और जुर्माने से दण्डित किया। गया। प्रकरण के संबंध में बताया गया कि, दिनांक 21.11.2016 को ग्राम कोटवार सिम्मूदास वैरागी ने पुलिस को सूचना दी कि, ग्राम केरीवाह के जंगल में एक लडकी की लाश जानवर द्वारा खायी हालात में पड़ी है। अनुसंधान दल द्वारा मृतिका के मोबाईल न. ट्रेस कर मोबाईल का पता करते हुये आरोपियों को पकडकर पूछताछ की गयी जिसमें आरोपी कृष्णकुमार रजक ने बताया कि उसको मृतिका द्वारा प्रेम संबंध में धोका देने के कारण
अपने साथी सतेन्द्र वरकडे के साथ मिलकर मृतिका की हत्या करने के पूर्व बलात्कार करना स्वीकार करने पर तथा लाश का वैज्ञानिक परीक्षण कराने के उपरांत आरोपीगणों के विरुद्ध अभियोगपत्र माननीय न्यायालय मण्डला के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व न्याय दृष्टांतो से सहमत होते हुये दोनों आरोपी कृष्णकुमार और सतेन्द्र वरकडे को भा.दं.स. की विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष जिला अभियोजक अधिकारी द्वारा की गयी।