मण्डला- केंद्र सरकार द्वारा पारित सीएबी एवं एनसीआर विवाद के मद्देनजर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मंडला जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू की गई है। इस आदेश के तहत मंडला जिले के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्र होना प्रतिबंधित किया गया है । जिले में कोई भी सभा धरना जुलूस रैली आंदोलन नुक्कड़ प्रतिबंधित किए गए हैं। किसी भी रूप में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक स्थानों से लाउड स्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों से नारे लगाना भाषण देना या व्यक्तियों को संबोधित करना भी प्रतिबंधित किया गया है । जारी आदेश के तहत जिले में अस्त्र-शस्त्र , राइफल , बंदूक , पिस्तौल , धारदार हथियार लेकर चलने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है केवल एसएएफ , पुलिस, होमगार्ड इस आदेश से मुक्त रहेंगे। नगर पालिका क्षेत्र में दुपहिया वाहनों पर एक से अधिक व्यक्ति बैठने पर रोक लगाई गई है , महिला या 5 साल से कम उम्र के बच्चों को इससे छूट रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलने पर रोक लगाई गई है, पेट्रोल पंपों से पेट्रोल-डीजल वाहन टैंकों को छोड़कर अन्य कंटेनर जैसे बोतल या केन में नहीं दिया जाएगा। बिना नंबर प्लेट या अस्पष्ट नंबर के वाहनों को जप्त करने के आदेश दिए गए हैं । आदेश के तहत समस्त होटल लॉज धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जाएगा और ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची निर्धारित प्रारूप में प्रतिदिन संबंधित थाना में दी जाएगी। सोशल मीडिया फेसबुक , व्हाट्सएप, टि्वटर, इंस्टाग्राम में धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट मैसेज या आपत्तिजनक पोस्टर आदि का प्रदर्शन करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
मण्डला- केंद्र सरकार द्वारा पारित सीएबी एवं एनसीआर विवाद के मद्देनजर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मंडला जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू की गई है। इस आदेश के तहत मंडला जिले के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्र होना प्रतिबंधित किया गया है । जिले में कोई भी सभा धरना जुलूस रैली आंदोलन नुक्कड़ प्रतिबंधित किए गए हैं। किसी भी रूप में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक स्थानों से लाउड स्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों से नारे लगाना भाषण देना या व्यक्तियों को संबोधित करना भी प्रतिबंधित किया गया है । जारी आदेश के तहत जिले में अस्त्र-शस्त्र , राइफल , बंदूक , पिस्तौल , धारदार हथियार लेकर चलने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है केवल एसएएफ , पुलिस, होमगार्ड इस आदेश से मुक्त रहेंगे। नगर पालिका क्षेत्र में दुपहिया वाहनों पर एक से अधिक व्यक्ति बैठने पर रोक लगाई गई है , महिला या 5 साल से कम उम्र के बच्चों को इससे छूट रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलने पर रोक लगाई गई है, पेट्रोल पंपों से पेट्रोल-डीजल वाहन टैंकों को छोड़कर अन्य कंटेनर जैसे बोतल या केन में नहीं दिया जाएगा। बिना नंबर प्लेट या अस्पष्ट नंबर के वाहनों को जप्त करने के आदेश दिए गए हैं । आदेश के तहत समस्त होटल लॉज धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जाएगा और ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची निर्धारित प्रारूप में प्रतिदिन संबंधित थाना में दी जाएगी। सोशल मीडिया फेसबुक , व्हाट्सएप, टि्वटर, इंस्टाग्राम में धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट मैसेज या आपत्तिजनक पोस्टर आदि का प्रदर्शन करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।