मण्डला- उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास ने उर्वरक आदेश 1985 की धारा 26 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में गुणवत्ता परीक्षण में अमानक पाये गये उर्वरक के क्रय-विक्रय, भंडारण एवं परिवहन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। आदेश के तहत् राज्य विपणन संघ भंडार शाखा नैनपुर से प्राप्त उर्वरक नमूना एसएसपी, निरीक्षक कोड नं. एमके-17 को विश्लेषण के पश्चात अमानक पाया है। इसी प्रकार मेसर्स नंदकिशोर अग्रवाल ग्राम घुघरी से प्राप्त उर्वरक नमूना एसएसपी, निरीक्षक कोड नं. आरएमजी-5 को विश्लेषण के पश्चात अमानक पाया है। उपसंचालक ने प्राप्त दोनों अमानक उर्वरक लॉट को लाल स्याही से चिन्हांकित कर एवं वितरित उर्वरक के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
Tuesday, December 17, 2019

अमानक उर्वरकों का क्रय-विक्रय, भंडारण, परिवहन प्रतिबंधित
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