मण्डला- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 दिसम्बर को संपूर्ण देश में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जायेगी। इसी तारतम्य में जिले में जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री आरसी वार्ष्णेय के निर्देशन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत में सभी प्रकार के राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, सिविल प्रकरण, मोटर दुर्घटना, विद्युत प्रकरण, भरण-पोषण, चैक बाऊंस, श्रम, राजस्व, पारिवारिक वैवाहिक मामले, भू-अर्जन तथा बैंक के प्रीलिटीगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय मंडला, तहसील नैनपुर, निवास तथा बिछिया में आयोजित की जायेगी जिसमें सभी समझौते योग्य प्रकरणों के निराकरण के लिए 15 खण्डपीठों का गठन किया गया है। ये प्रकरण आपसी सुलह के आधार पर मामलों का निपटारा करेंगे। लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण किये जाने से प्रकरण में लगाई गई न्याय शुल्क वापस प्राप्त होती है एवं पक्षकारों को प्रतिफल भी तुरंत प्राप्त होता है जिससे अंतहीन मुकदमेंबाजी से निजात मिलती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी पक्षकारों से नेशनल लोक अदालतों में अपने समझौते योग्य प्रकरणों का निराकरण करने उपस्थित होने की अपील की है।
Wednesday, December 11, 2019

14 को नेशनल लोक अदालत, 15 खण्डपीठ गठित
मण्डला- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 दिसम्बर को संपूर्ण देश में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जायेगी। इसी तारतम्य में जिले में जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री आरसी वार्ष्णेय के निर्देशन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत में सभी प्रकार के राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, सिविल प्रकरण, मोटर दुर्घटना, विद्युत प्रकरण, भरण-पोषण, चैक बाऊंस, श्रम, राजस्व, पारिवारिक वैवाहिक मामले, भू-अर्जन तथा बैंक के प्रीलिटीगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय मंडला, तहसील नैनपुर, निवास तथा बिछिया में आयोजित की जायेगी जिसमें सभी समझौते योग्य प्रकरणों के निराकरण के लिए 15 खण्डपीठों का गठन किया गया है। ये प्रकरण आपसी सुलह के आधार पर मामलों का निपटारा करेंगे। लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण किये जाने से प्रकरण में लगाई गई न्याय शुल्क वापस प्राप्त होती है एवं पक्षकारों को प्रतिफल भी तुरंत प्राप्त होता है जिससे अंतहीन मुकदमेंबाजी से निजात मिलती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी पक्षकारों से नेशनल लोक अदालतों में अपने समझौते योग्य प्रकरणों का निराकरण करने उपस्थित होने की अपील की है।
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