मण्डला- मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजनांतर्गत लक्ष्य समूह बलात्कार से पीड़ित महिला, बालिका, दुर्रव्यापार से बचाई गई महिलाऐं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हो, ऐसिड विक्टिम, जेल से रिहा महिलायें, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलायें जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हों, शार्ट स्टे होम, शासकीय एवं अशासकीय आश्रय गृह, बालिका गृह, अनुरक्षण, गृह आदि में निवासरत विपत्तिग्रस्त बालिका, महिलाऐं, दहेज प्रताड़ित, अग्नि पीड़ित महिलाओं, बालिकाओं से व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु वर्ष 2019-20 (तृतीय त्रेमास) के प्रेस नोट प्रकाशित करने के पश्चात् 10 दिवसों के मध्य आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। योजना अंतर्गत विभिन्न विषयों में योग्यता अनुसार व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। आयु संबंधी पात्रता में सामान्य वर्ग की महिला की उम्र 45 वर्ष से कम हो, परित्यक्ता, तलाकशुदा, एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग की महिला होने की स्थिति में 50 वर्ष, आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर, समाचार प्रकाशित होने के पश्चात् 10 दिवसों के मध्य कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला पंचायत परिसर मंडला में डाक द्वारा या स्वयं उपस्थित होकर कार्यालयीन समय में जमा किये जा सकते हैं।
Friday, December 6, 2019

महिलाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित
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