मण्डला - माननीय न्यायालय प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मण्डला द्वारा अभियुक्ता भागवती उइके आयु 30 वर्ष पति स्व. कमल सिंह उइके पिता निवासी ग्राम जैतपुरी थाना मोतीनाला जिला मण्डला को धारा- 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 201 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण के संबंध मे बताया गया है-
दिनांक 12.10.2019 को आरक्षी केंद्र मोतीनाला जिला मण्डला (म0प्र0) मे ग्राम जैतपुरी के कोटवार द्वारा जरिये टेलीफोन सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जैतपुरी में एक व्यक्ति तालाब के पानी मे डूबकर फौत हो गया है। उक्त सूचना के आधार पर थाना मोतीनाला में पदस्थ सहायक निरीक्षक जांच हेतु घटनास्थल ग्राम जैतपुरी पहुंचा जहां पर अभियुक्ता भगवती बाई उइके द्वारा सूचना दी गई कि वह ग्राम जैतपुरी में रहती है, खेती-किसानी का काम करती है। दिनांक 11.10.2019 के करीबन 06-07 बजे उसने घर पर पति एवं दोनों बच्चों के साथ खाना खाया और खेत में धान की रखवाली करने के लिये वह एवं उसका छोटा लड़का बल्देव तथा उसका पति साथ में निकले थे। जैसे ही करीब 08.00 बजे रात्रि में जैतपुरी तालाब के पास पहुंचे तो उसका पति बोलने लगा कि वह अकेले ही खेत जागने जायेगा और बोला कि अभियुक्ता लड़के को लेकर घर जाये और तालाब के पानी में घुसने लगा, मना करने पर कपड़े, पेंटी, शर्ट एवं लुंगी को उतारकर फेंक दिया, उसने एवं लड़के ने खींचने की कोशिश की किंतु नहीं माना और तालाब के पानी में ही डूबने से फौत हो गया है तथा किसी पर कोई शक-संदेह नहीं है। उक्त सूचना के आधार पर देहाती मर्ग इंटीमेशन 0/19 अंतर्गत धारा 174 दप्रसं पंजीबद्ध किया गया। डाॅक्टर द्वारा पी.एम. रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गला घोटने के उपरांत दम घुटने से होना एवं दोनों आंखों में किसी वस्तु का घोपा जाना तथा पेनिस पर चोट होना लेख किया गया है। संपूर्ण जांच कथन परिवारगण, पी.एम. रिपोर्ट, जप्ती पंचनामा एवं शव पंचायतनामा आदि से संदेही अभियुक्त श्रीमती भगवती उइके द्वारा जान से मारने की नीयत से अपने पति कमल सिंह के साथ मारपीट कर अज्ञात वस्तु से गला घोंटकर हल्या करना पाया गया तथा शव को नष्ट करने की गरज से शव को तालाब के पानी में फेंक दिया। अतः अभियुक्ता श्रीमती भागवती बाई उइके के विरूद्ध अपराध क्रमांक 56/2019 अंतर्गत धारा 302 एवं 201 भा.दं.सं. पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का मूल्यांकन कर एवं प्रस्तुत किये गये तर्क से सहमत होते हुये माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मण्डला द्वारा अभियुक्ता को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी (विशेष लोक अभियोजक) अरूण कुमार मिश्रा के द्वारा की गई है।
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