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Friday, December 3, 2021

ATM मशीन को गैस कटर से काटकर पैसे चोरी करने वाले आरोपीगणों को पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास


मण्डला - मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी मण्डला द्वारा अभियुक्त जुबैर खान पिता अयूप खान आयु 38 वर्ष निवासी ग्राम उटावड थाना वहीम जिला नूह मेवात हरियाणा एवं जमशेद उर्फ मिस्त्री पिता दीनू खान आयु 23 वर्ष निवास ग्राम खेडा खलीलपुर जिला नूह मेवात हरियाणा को दोषसिद्ध पाते हुये भा.द.वि की धारा 457 के अंतर्गत पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 30000/-रू का अर्थदण्ड एवं धारा 380 भा.द.वि. के अंतर्गत पंाच वर्ष का सश्रम कारावास व 30000/- का अर्थदण्ड एवं धारा 427 भा.द.वि. के अंतर्गत दो वर्ष का सश्रम कारावास व 10000/-रू का अर्थदण्ड एवं धारा 120बी भा.द.वि. के अंतर्गत पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 30000/-रू का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण के संबंध में मीडिया सेल प्रभारी जीतेन्द्र सिंह, एडीपीओ मण्डला द्वारा बताया गया कि, दिनांक 22.09.2019 एवं 23.09.2019 की दर्मयानी रात मे विनेका तिराहा मण्डला स्थित यूनियन बैंक आॅफ इंडिया एवं बडी खैरी मण्डला स्थित स्टेट बैंक आॅफ इंडिया के एटीएम मशीन को किसी अज्ञात चोर द्वारा गैस कटर से काटकर पैसा चुरा लिया गया जिसके बाद एसआईएस प्रोसिजर के कस्टोडियन फरियादी मुकेश कुमार सोनी की रिपोर्ट पर थाना मण्डला में अपराध क्रमांक 386/19 अंतर्गत धारा 457,380,427 भा.द.वि. के अंतर्गत पंजीबद्ध कर प्रकरण को विवेचना मेे लिया गया। दौरान विवेचना घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार कर विभिन्न साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये एवं संबंधित बैंक के एटीएम कक्ष के सीसीटीवी फुटेज तकनीकी विशेषज्ञ प्रवीण सिंगौर से सीसीटीवी फुटेज सीडी मंे निकलवाकर प्राप्त किये गये एवं जबलपुर बायपास तिराहा पर अभियुक्तगण के दिखाई देने के कारण मण्डला शहर में लगे पुलिस विभाग के सीसीटीवी कैमेरे की फुटेज सीडी मंे प्राप्त की गयी। एसबीआई क्षेत्रिय व्यवसायिक क्षेत्र मण्डला से फ्लैश रिपोर्ट के अनुसार एसबीआई बैंक के एटीएम से 19 लाख 52 हजार रूपये तथा यूनियन बैंक ब्रांच पडाव के द्वारा यूनियन बैंक के एटीएम से 3 लाख 70 हजार दौ सौ रूपये चोरी हो जाने की फ्लैश रिपोर्ट प्राप्त हुयी। विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम पादरी पटपरा के पास एक संदिग्ध लाल रंग की विटारा ब्रेजा कार दिखाई देने की जानकारी प्राप्त हुयी जिसे तत्काल घेराबंदी कर पकडा गया किन्तु अंधेरे का फायदा उठाकर तीन अभियुक्तगण भाग गये एवं तीन अभियुक्त जुबैर खान, जमशेद खान एवं शाजिद खान को घेराबंदी कर पकड लिया गया जिनसे पूंछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध किये गये एंव मेमोरेण्डम के अनुसार अभियुक्तगण के कब्जे से एक लाख पंन्द्राह हजार रूपये, लाल रंग की विटारा ब्रेजा कार , एक पीतल का गैस कटर, पांच किलों ग्राम का गैस सिलेन्डर , आठ फाइबर कैश टेª, दो बडे पेंचकस, नर्मदा टेªडर्स का बिल एवं विवो कंपनी का मोबाईल जप्त किया गया एवं अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया। पूंछताछ करने पर अभियुक्तगणों द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया। दौरान विवेचना अभियुक्त शद्दाम खान, मुकीम खान एवं अकबर उर्फ मूशा खान को गिरफ्तार किया गया। दौरान विवेचना भा.द.वि. की धारा 120बी का इजाफा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त मोहम्म्द वकील के लगातार फरार होने से धारा 173(8) अंतर्गत अन्य अभियुक्तगणों के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 26.10.2019 के अनुसार सह-अभियुक्तगण साजिद खान, शद्दाम खान, मुकीम खान, अकबर उर्फ मूशा खान को फरार घोषित किया गया। शेष अभियुक्तगण जुबैर खान एवं जमशेद उर्फ मिस्त्री खान के विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के मुल्यांकन एवं तर्कों से सहमत होते हुये विचारण उपरांत माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी मण्डला द्वारा अभियुक्त जुबैर खान पिता अयूप खान आयु  38 वर्ष निवासी ग्राम उटावड थाना वहीम जिला नूह मेवात हरियाणा एवं जमशेद उर्फ मिस्त्री पिता दीनू खान आयु 23 वर्ष निवास ग्राम खेडा खलीलपुर जिला नूह मेवात हरियाणा को दोषसिद्ध पाते हुये भा.द.वि की धारा 457 के अंतर्गत पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 30000/-रू का अर्थदण्ड एवं धारा 380 भा.द.वि. के अंतर्गत पंाच वर्ष का सश्रम कारावास व 30000/- का अर्थदण्ड एवं धारा 427 भा.द.वि. के अंतर्गत दो वर्ष का सश्रम कारावास व 10000/-रू का अर्थदण्ड एवं धारा 120बी भा.द.वि. के अंतर्गत पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 30000/-रू का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश चन्द्र मिश्रा द्वारा की गई।

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