मंडला- मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी मण्डला द्वारा अभियुक्तगण मोहम्मद सईम पिता मोहम्मद हमीद आयु 55 वर्ष निवासी ग्राम मोहगांव थाना मोहगांव जिला मण्डला एवं मिलन शक्ति मसाले के प्रोपराईटर/डायरेक्टर शीलचंद पिता धन्नालाल मरावी आयु 38 वर्ष निवासी संजय नगर के पास, आधारताल जबलपुर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(प्), 26(2)(प्), 26(2)(प्प्), 26(2)(ट), 27(1) सहपठित धारा 59 के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुये दोनो आरोपीगणों को तीन-तीन माह का कठोर कारावास व 40000-40000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण के संबंध में बताया गया कि, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
वंदना थांगले द्वारा दिनांक 09.01.2013 को
दोपहर करीब 02.00 बजे अपने नियमित शासकीय भ्रमण के दौरान ग्राम मोहगांव स्थित मलिक
किराना दुकान पर जाकर विक्रेता खाद्य कारोबार कर्ता मोहम्मद सईम को अपना परिचय
दिया तथा मौके पर दो गवाहों को आहुत कर निरीक्षण किया। दुकान के सेल्फ में रखे
कंपनी पैक मिलन शक्ति मसाले, स्टैण्डर्ड ग्रेड, हल्दी पाउडर 500 ग्राम के पैकटों में अवमानक एवं
असुरक्षित खाद्य होने की आशंका होने पर विक्रेता से उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना
जांच हेतु देने को कहा एवं विक्रेता से विधि अनुसार नमूना लेते हुए चार भागों में
सीलबंद किया गया तथा लिए गये नमूने को
अभिहित अधिकारी के माध्यम से राज्य खाद्य प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजा गया, राज्य प्रयोगशाला की रिपोर्ट में भेजे गये नमूना
असुरक्षित होने पर विक्रेता/डायरेक्टर द्वारा केन्द्रीय प्रयोगशाला से लिए गये
सेंपलों का परीक्षण कराया गया जिसकी रिपोर्ट भी असुरक्षित होने से मुख्य न्यायिक
दण्डाधिकारी मण्डला के समक्ष खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया
गया।
विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के मुल्यांकन एवं तर्कों से
सहमत होते हुये विचारण उपरांत माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी मण्डला द्वारा
अभियुक्तगण मोहम्मद सईम पिता मोहम्मद हमीद आयु 55 वर्ष निवासी ग्राम मोहगांव थाना
मोहगांव जिला मण्डला एवं मिलन शक्ति मसाले के प्रोपराईटर/डायरेक्टर शीलचंद पिता
धन्नालाल मरावी आयु 38 वर्ष निवासी संजय नगर के पास, आधारताल जबलपुर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(प्), 26(2)(प्), 26(2)(प्प्), 26(2)(ट), 27(1) सहपठित धारा 59
के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुये दोनो आरोपीगणों को तीन-तीन माह का कठोर कारावास व
40000-40000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से
पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश चन्द्र मिश्रा द्वारा की गई।
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