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Sunday, August 8, 2021

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मण्डला : नाबालिक से बलात्संग के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

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मण्डला - माननीय द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 मण्डला, जिला मण्डला द्वारा आरोपी बिहारी सुरेश्वर पिता शेखूदास आयु 21 वर्ष निवासी ग्राम कोको थाना समनापुर जिला डिण्डोरी, हाल पता आमाटोला ग्राम धनौली, थाना मवई, जिला मण्डला म.प्र. को दोषी पाते हुये धारा 363 भा.द.वि. में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500/-रू का अर्थदण्ड, धारा 366 भा.द.वि. में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/-रू का अर्थदण्ड एवं धारा 376(2)(एन) भा.द.वि. में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/-रू के जुर्माने से दण्डित किया गया। प्रकरण के संबंध में बताया गया कि, अभियोक्त्री के पिता ने दिनांक 30.04.2015 को थाना मवई में इस आषय की रिपोर्ट लेख करायी कि वह शादी में अपनी पत्नि व अन्य परिवार के सदस्यों के साथ बाहर गया था, दिनांक 27.04.2015 के शाम 05.00 बजे वापस घर आकर देखा तो उसकी लडकी अभियोक्त्री बगैर बताये कहीं चली गयी थी जिसके पष्चात संदेह होने पर कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी नाबालिक लडकी को बहला फुसलाकर घर से भगा ले गया है उक्त रिपोर्ट पर से थाना मवई में अपराध क्रमांक 58/15 अंतर्गत धारा 363 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गयी। दौरान विवेचना अभियोक्त्री को दस्तयाब किया गया और उसकी सुपुर्दगी उसके पिता को दी गयी एवं अभियोक्त्री से पूंछताछ कर कथन लिये गये जिसमें उसने बताया कि अभियुक्त बिहारी सुरेश्वर उसे बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर मोटर साईकल से ले गया था और उसके साथ बार-बार बलात्कार किया। तत्पष्चात अभियोक्त्री के बताये अनुसार घटना का नक्षा मौका तैयार किया गया, अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण कराया गया एवं परिवारजनों के पूरक कथन लिए गये। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त बिहारी सुरेश्वर पिता शेखूदास के विरूद्ध भा00वि0 की धारा 363,366 एवं 376(2)(एन) एवं धारा 5/6 पाॅक्सो एक्ट में अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर विचारण उपरांत माननीय द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम जिला मण्डला द्वारा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का मूल्यांकन कर एवं प्रस्तुत तर्कों से सहमत होते हुए, आरोपी बिहारी सुरेश्वर आयु 21 वर्ष निवासी ग्राम कोको थाना समनापुर जिला डिण्डोरी, हाल पता आमाटोला ग्राम धनौली, थाना मवई, जिला मण्डला म.प्र. को दोषी पाते हुये धारा 363 भा.द.वि. में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500/-रू का अर्थदण्ड, धारा 366 भा.द.वि. में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/-रू का अर्थदण्ड एवं धारा 376(2)(एन) भा.द.वि. में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/-रू के जुर्माने से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अरूण कुमार मिश्रा, जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं सरमन सिंह ठाकुर, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी मण्डला द्वारा की गई।

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