मण्डला - हत्या के दोषी को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रृंखला न्यायालय डीआर अहिरवार नैनपुर ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विजय अहिरवार सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि 21 जून 2022 को चौकी प्रभारी पांडीवारा को अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी कि दयालसिंह उईके को 108 एम्बुलेंस द्वारा मृत अवस्था में लाया गया है। सूचना पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान साक्षी बलराम अखिलेश एवं प्रेमवती के कथन लिए गए जिसमें उन्होंने बताया कि 20 जून 22 रात्रि करीब 9.30 बजे चिल्लाने की आवाज पर उनके द्वारा देखा गया कि बलसिंह उईके द्वारा लाठी से अपने पिता से मारपीट कर रहा था। जिससे दयाल सिंह को सिर, चेहरा, आंख, बदन में चोट लगी थी, जो खून से लथपथ रोड पर पड़ा था। जिसको इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए। जहां दयाल सिंह की मृत्यु हो गई। उक्त आधार पर आरोपी के विरूद्ध थाना बम्हनी में धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जिसके बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया विचारण और प्रस्तुत साक्ष्य के मूल्यांकन एवं तर्कों से सहमत होते हुए तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रृंखला न्यायालय नैनपुर डीआर अहिरवार ने दोषी बलसिंह पिता दयालसिंह उईके 40 वर्ष को आजीवन कारावास एवं 2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
Tuesday, April 18, 2023

पुत्र ने किया पिता की हत्या, आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास
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